
Mukhyamantri Kanyadan Yojana Madhya Pradesh- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मध्यप्रदेश
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आम लोगों की भावना और उनकी भागीदारी को दृष्टिगत रखते हुए एक अच्छी पहल की गई है। इसके अंतर्गत वर्ष २००६ में प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को आरंभ किया गया। इस योजना के अंतर्गत निर्धन परिवार की लड़कियों का विवाह कराया जाएगा सरकार की मदद से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के पहल पर इस योजना की शुरुआत हुई। सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय मिशन प्रदेश के निर्धन, नि:शक्त व कमजोर परिवारों की सहायता के लिए योजना का आरंभ किया गया। नवंबर २०१५ में योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से बदलकर “मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाग योजना कर दिया गया।

कन्यादान योजना मध्यप्रदेश – उद्देश्य
- योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धन कन्या, विधवा या परित्यक्ता के सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना।
- निराश्रित कन्याओं को वैवाहिक जीवन के लिए सहायता प्रदान करना।
इस योजना के लाभ- Benefits
- गरीब लड़कियों को विवाह में सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।
- लड़कियों की मां बाप का खर्च कम होगा।
- लिंग अनुपात में वृद्धि होगी।
कार्य विधि
- इस योजना के अंतर्गत कन्या को गृहस्थी की स्थापना हेतु ४३,००० रूपये उसके बचत खाते में जमा कर दिए जाएंगे।
- हर कन्या के विवाह संस्कार में लगने वाली सामग्री खरीदने के लिए ५,००० रूपये सरकार द्वारा खर्च किए जाते हैं।
- सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निकाय (नगरिया निकाय, ग्रामीण निकाय) को विवाह आयोजन की प्रतिपूर्ति के लिए ३,००० रूपये देने का प्रावधान है।
- इस तरह सरकार कुल ५१,००० रूपये लड़की के विवाह पर खर्च करेगी।
kanyadan yojna mp पात्रता- Eligibility
- कन्या और कन्या के अभिभावक मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- कन्या के लिए विवाह के उम्र की सीमा कम से कम १८ वर्ष और पुरुष के लिए २१ वर्ष की कर दी गई है।
- कन्या या कन्या के अभिभावक गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हो।
- कन्या या उसके अभिवावक जरूरतमंद हो
- समग्र पोर्टल पर नाम अकिंत हो।
- ऐसी विधवा महिला जो निराश्रित हो, जो स्वयं के पुनर्विवाह के लिए आर्थिक रूप से असक्षम हो।
- ऐसी परित्क्त महिलाएं जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनः विवाह के लिए आर्थिक रूप से सक्षम न हो।
- जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो।
- किसी भी सरकारी बैंक में स्वयं का खाता हो।
जरूरी दस्तावेज- Required Docs
- आधार कार्ड,
- वोटर कार्ड,
- इनकम सर्टिफिकेट,
- मध्य प्रदेश का बोनाफाइड,
- जन्म प्रमाण पत्र,
- स्थाई निवास प्रमाण पत्र,
- दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ,
- बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी आदि
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन प्रक्रिया- Online registration
- मुख्यमंत्री कन्यादान योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए-
*सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
*दिखाए गए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना फॉर्म में सारी जानकारी सही-सही भरे।
*अब सबमिट बटन पर क्लिक करें।
*आपका फॉर्म भरा हुआ माना जाएगा।
- योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए-
*आवेदक (ग्रामीण क्षेत्रों) में ग्राम पंचायत,जनपद पंचायत कार्यालय से फार्म प्राप्त कर सकता है।
*आवेदन फॉर्म (शहरी क्षेत्रों में) नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद कार्यालय से प्राप्त करें।
*फॉर्म प्राप्त करने के बाद उसमें सारी जानकारी सही-सही भरे।
*अब इसे जरूरी दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत (ग्रामीण क्षेत्र में) अथवा नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद (शहरी क्षेत्र में) के कार्यालय में जमा करा दें।
- ध्यान रहे, सारे दस्तावेज और जानकारी एकदम सही सही प्रमाणित होनी चाहिए। अन्यथा, आवेदन रद्द कर दिया जा सकता है।